चौक थाना/महराजगंज(न्यू सूर्या टाइम) चौक थाना क्षेत्र के ग्राम सभा खजुरिया निवासी तारा प्रसाद चौधरी पुत्र रामदास ने ग्राम सभा दरहटा स्थित भारतीय स्टेट बैक दरहटा के बैक मैनेजर व फील्ड अफसर के खिलाफ मुख्यमंत्री के जनता दरबार मे व चौक थाने मे प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराने की माग किया था ।जिसके आदेश पर दोनो लोगो के खिलाफ
सूत्रों के मुताबित आपको बता दे की चौक थाना क्षेत्र के ग्राम सभा खजुरिया निवासी तारा प्रसाद चौधरी पुत्र रामदास को एक कम्बाइन हार्वेस्टर मशीन खरीदने की आवश्यकता हुई जिसके लोन के लिए भारतीय स्टेट बैंक शाखा दरहटा के मैनेजर रवि मौर्या व फील्ड अफसर आलोक राम से बातचीत करने बैंक गया। वही मैनेजर व फील्ड अफसर ने कहा कि हमारे परिचित का एक डीलर जो कम्बाईन हार्वेस्टर आपको सस्ते में दिला देगा। फील्ड अफसर ने बताया कि हमारे गाँव के ही बगल के रहने वाले सन्जू राय जो नामा पंजाब एयो पता बिजुरी-थाना जिला-बलिया उत्तर प्रदेश जो सम्राट कंपनी के डीलर है हम लोगों ने कई लोगों को कम्बाइन हार्वेस्टर दिलाया है। बैंक मैनेजर रवि मौर्या व फील्ड अफसर आलोक राम के कहने पर सन्नू राय प्रो नामा पंजाब एग्रो निवासी थाना-खेजुरी जिला-बलिया उत्तर प्रदेश से मिले और सम्राट 510 कम्बाइन हार्वेस्टर मशीन खरीद की बातचीत हो गई।
तारा प्रसाद चौधरी ने बताया कि नाभा पंजाबएग्रो प्रो सन्नू राय को दिनांक 05.02.2023 को 11,000/- ग्यारह हजार रुपए दिनांक 12.02.2023 को 5,000/- पाँच हजार रुपए दिनांक 02.03.2023 को 60,000/- साठ हजार रुपए दिनांक 18.07.2023 को 1500/-रुपए दिनांक 12.08.2023 को 1000/- रुपए व नगद 9,21,500/- नौ लाख एक्कीस हजार पाँच सौ रुपए हमारे द्वारा दिया गया। कुल 10 लाख रुपए दिया गया जिसके बाद भारतीय स्टेट बैंक शाखा दरहटा के मैनेजर व फील्ड अफसर को लोन हेतु कोटेशन दिया गया और मैनेजर व फील्ड अफसर ने हमको बुलाकर बताया कि बैंक द्वारा 10 लाख का मार्जिन मनी प्राप्त हुआ है और 17,00,000/- लाख का लोन पास हुआ है जल्द ही आपको सम्राट 510 कम्बाइन हार्वेस्टर मशीन प्राप्त हो जायगा। दिनांक 09.11.2023 को लोन पास हुआ व 10.11.2023 को खाते में 17,00,000/- लाख का लोन हो गया उसी दिन आरटीजीएस के जरिए यूटिआर न SBIN152023111083479688 नाभा पंजाब एग्रो डीलर के खाते में बैंक द्वारा जमा कर दिया गया। हमने डीलर से कहा जल्द ही कम्बाइन दे दो, परंतु डीलर सन्नू राय द्वारा कहा गया कि पैसे का पूर्ण भुगतान कर दिया है। डीलर सन्नू राय ने कहा कि तुम जब तक कागज और रास्ते का खर्च का पैसा नहीं दोगे तब तक हम कम्बाइन नहीं देंगे। हमारे द्वारा 15.11.2023 को 90000/- हजार दिनाँक 02.01.2024 को 50,000/- हजार 02.01.2024 को दरहटा मिनी शाखा से 20,000/- हजार 04.01.2024 को 15,000/- हजार 06.01.2024 को 10,000 रूपये भेज दिया। जब भी डीलर सन्नू राय से गाडी डिलेवरी की बात करता था तब डीलर कहता था कि आज चल रही कल चल रही ऐसी हिला-हवाली करते हुए कम्बाइन नहीं दिया। तब बैंक द्वारा दबाव डलवाकर कर हमसे किस्त जमा करवाया गया। जिस दिन लोन स्वीकृत हुआ था उसी दिन हमारे के खाते से लोन काटी गई व उसके बाद प्रार्थी के लड़के के खाते से दिनांक 28.05.2024 को बिना बैंक आए बिना विड्राल भरे 9400/- रुपए काटकर लोन अकाउंट में डाल दिया व उनके लड़के के खाते को होल्ड में लगा दिया। तारा प्रसाद चौधरी ने बताया कि हमे सक होने पर जब लोन की जांच कराई तो पता चला कि मैनेजर रवि मौर्य फील्ड अफसर आलोक राम और डीलर सन्नू राय द्वारा हमारे साथ छल धोखा फ्राड करके नाभा पंजाब एयो से बिना मार्जिन मनी लिए बैंक मैनेजर द्वारा गलत ढंग से लोन कर दिया गया और 28.85,000/- रुपए बेईमानी पूर्वक आपस में बंदर बाट कर लिया गया। जिसके बाद इन लोगो के खिलाफ मुख्यमंत्री के जनता दरबार मे व चौक थाने मे प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज करने की माग किया था ।जिसके आदेश पर चौक थाना मे दोनो लोगो के खिलाफ मु०अ०सं० 0006/2025 धारा 420,406,506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
मुख्य संपादक दिनेश कुमार (न्यू सूर्या टाइम)
