जनपद महराजगंज (न्यू सूर्या टाइम) क्षेत्र में हो रही आगजनी की घटनाओं को देखते हुए जिलाधिकारी महाराजगंज ने यह निर्णय लिया है कि किसानों की खड़ी फसल जो पककर तैयार हो रही है की कटाई एवं मड़ाई एव संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है ऐसे में गेहूं की कटाई या तो कंबाइन मशीन से होती है या हाथों से तथा गेहूं के डंठल अथवा अवशेष को स्ट्रा रीपर के द्वारा भूसा बनाने की प्रक्रिया से होती है लेकिन विगत दिनों से मिल रही शिकायत और सूचनाओं के आधार पर प्रशासन ने निर्णय लिया है कि 20 अप्रैल तक स्ट्रा रीपर मशीन से भूसा बनाने की प्रक्रिया पर रोक रहेगी ।जब तक किसानों की संपूर्ण फसल कट नहीं जाती है तब तक कंबाइन के पीछे भूसा बनाने वाली मशीन पर रोक रहेगा ।जिला अधिकारी ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कहा है कि आदेश का कड़ाई से पालन हो यदि किसी के द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
आदेश के अनुपालन के क्रम में ग्राम स्तर पर लेखपाल, ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव तत्काल ग्रामीणों से पंचायत करके उक्त सूचना से अवगत करावे और लोगों को रीपर मशीन से हो रही आगजनी की घटनाओं के प्रति जागरूक करे।
रिपोर्ट :दिनेश कुमार (न्यू सूर्या टाइम) महाराजगंज
मो. 9919195526
