सिन्दूरिया थाना/महाराजगंज(न्यू सूर्या टाइम)।मारपीट की सूचना देने के बाद भी सिंदुरिया थाने पर नहीं हुई कोई कार्यवाई तो पीड़ित ने न्यायालय का दरबाजा खटखटाया था,अब न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस विवेचना में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक आपको बताते चले कि घटना दिनांक 26.12.2023 को समय लगभग 04:00 बजे शाम की है पुरानी रंजिश को लेकर चोरी का इल्जाम लगाकर विनोद पुत्र रामनरेश, रामनरेश पुत्र चन्द्रबली, दिनेश पुत्र रामनरेश, अनिल पुत्र सूर्यमन जो कि पीड़ित के गाँव के ही रहने वाले एक नाजायज गोल कायम करके विनोद के ललकारने पर उपरोक्त लोग माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली गुप्ता देने लगे। पीड़ित द्वारा गाली गुप्ता देने से मना करने पर उपरोक्त लोग प्रार्थी के घर में घुसकर और घर में से खीच कर बाहर लाकर बुरी तरीके से मारे पीटे। जिससे प्रार्थी का आगे का दाँत टूट गया, जान बचाने के अवाज सुनकर ओमप्रकाश पुत्र परसोत्ती व परसोती पुत्र ढोढई व सुशीला पत्नी रामनरेश मौके पर आये, जिन्होने घटना को देखा। जिसमें उपरोक्त लोगों ने ओमप्रकाश के आँख को चोटिल कर दिया तथा सुशीला के गाल पर भी चोट आयी एवं परसोती के हाथ में चोटें आयी।साथ ही अभियुक्तगण जान माल की धमकी देते हुए चले गये, इस दौरान जेब में खरीदने के लिए रखा हुआ मु- 500/- रु लूट लिया और कुर्ता फाड दिये, जिससे 500 रु का नुकसान हआ ।इसके बाद प्रार्थी ने घटना के बावत स्थानीय थाना सिन्दुरिया में प्रार्थना पत्र दिया पर थाने वालों ने कोई ठोस कार्यवाही नही किया, इसी रंजिश को लेकर पुनः दिनांक 27.12.2023 को समय लगभग 05:00 बजे उपरोक्त विनोद, रामनरेश, दिनेश और अनिल एक राय होकर हमला बोल दिये और घर में घुस कर घर में से खीच कर बाहर लाकर मारे पीटे। घर में तोड फोड किये। जिससे भय का वातावरण उत्पन्न हो गया । इस घटना को बिन्दु, सुरेश, तपेसर व अन्य लोग मौके पर आये और घटना को देखे और बीच बचाव किये, उपरोक्त लोग गाली गुप्ता व जान माल की धमकी देते हुए चले गये, जाहिरा चोटें लगी हुई थी। थाने पर सूचना दी गयी पर हमारा कोई सुनवाई नही हुआ। मुलाहिया भी नही हुआ और उल्टे प्रार्थी के विरुद्ध मुअसं – 333/2023 थाना सिंदुरिया में दर्ज कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने लिखा है कि पुलिस अधीक्षक महराजगंज को भी घटना से अवगत कराया कोई कार्यवाई न होता देख पीड़ित ने न्यायालय की शरण लिया।न्यायालय हस्तक्षेप के बाद सिंदुरिया थाने की पुलिस ने बीते शनिवार को उपरोक्त के खिलाफ़ मु0अ0स0097/24अन्तर्गत धारा323,504,506,325,392,427,452 भादवि दर्ज कर विवेचना एवं अन्य विधिक कार्यवाई प्रारम्भ कर दी है।
रिपोर्ट :दिनेश कुमार (न्यू सूर्या टाइम)महाराजगंज
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