सिन्दूरिया/महराजगंज /न्यू सूर्या टाइम: सिंदुरिया थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बड़हरा मीर के निवासी जय हिंद भारती पुत्र राजेश भारती ने पुलिस अधीक्षक महाराजगंज को लिखित प्रार्थना पत्र द्वारा अवगत कराया है कि मुकदमा अपराध संख्या – 190 / 2023 धारा-323, 504, 506, 34 आई०पी०सी० थाना सिन्दुरियां, जनपद महराजगंज की विवेचना सक्षम अधिकारी / सी०ओ० सदर से कराया जाए।
जयहिंद भारती ने अपने प्रार्थना पत्र में लिखा है कि वह अनुसूचित जाति अंतर्गत उपजाति जाति चमार है दिनांक 15-08-2023 को समय करीब 06:00 बजे साय को अपने ग्राम सभा के कोटेदार / सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के पास रखा गया राशन कार्ड को लेने गया था कि पुरानी रजिश को लेकर रंजीत यादव पुत्र बदन रामकरन पुत्र पारस ने नीच जाति चमार सियार कहकर गाली गुप्ता देते हुए लात मुक्का तथा डण्डा से मारने-पीटने लगे व कन्हई तिवारी हमको पटक कर मरवा रहा था जिसकी सूचना घटना के दूसरे दिन थाना सिन्दुरिया में जाकर दिया जिस पर स्थानिय में मु0अ0सं0-190 / 2023 दर्ज हुआ। चूंकि प्रार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है ऐसे में विवेचना सक्षम अधिकारी से कराया जाना न्यायसंगत होगा।
विदित हो कि उक्त घटना के बाद दोनों पक्षो की तहरीर के आधार पर सिन्दूरिया थाने में कुल सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें विवेचना प्रचलित है।थानाध्यक्ष कंचन राय ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार उक्त मुकदमे में विवेचना सीओ सदर कर रहे हैं
