सिंदुरिया थाना /महाराजगंज(न्यू सूर्या टाइम)सिंदुरिया थाना क्षेत्र के एक ब्यक्ति ने न्यायालय में 156 दाखिल कर गाली-गलौज और जान से मारने का व चोरी का आरोप लगाया है।मामले में न्यायालय ने सिंदुरिया पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। सूत्रों के मुताबित आपको बता दे की कसमरिया निवासी योगेन्द्र पुत्र तपेसर ने न्यायालय में 156(3) दाखिल कर आरोप लगाया था कि पुरानी रंजिश को लेकर 26 दिसम्बर 2023 को चार बजे शाम चोरी का इल्जाम लगाकर विनोद पुत्र रामनरेश, रामनरेश पुत्र चन्द्र बली, दिनेश पुत्र रामनरेश व अनिल जो हमारे गांव के रहने वाले हैं । एक नाजायज गोल बंद होकर विनोद के ललकारने पर लोगों ने मुझे भद्दी भद्दी गालियां देने लगे मना करने पर लोगों ने हमारे घर में घूसकर मुझे मारने पीटन लगें। जिससे हमारा आगे का दांत टूट गया । शोर मचाने पर गांव के कुछ लोग दौड़कर आयें और बीच-बचाव करने लगे। आक्रोशितों बीच-बचाव करने वाले ओमप्रकाश कों भी मारे जिससे उनके आंख पर भी चोटें आई साथ ही परसोती व सुशीला कों भी चोट आई। जाते-जाते जान मारने की धमकी व जेब में रखा पांच सौ रुपए भी कुर्ता फाड़कर लेते गये । जिसकी सूचना मेरे द्वारा थाने पर तहरीर दी जिसकी खुन्नस से पुनः 27 दिसम्बर 23को शाम पांच बजे लोगों ने घर में घुस कर मार-पीट व तोड़ फोड़ किया। फिर मेरे द्वारा थाने पर तहरीर दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर डाक से तहरीर भेजी लेकिन कोई सुनवाई न होने से न्यायालय का शरण ली।
इस सम्बन्ध में थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार वर्मा ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर पंकज के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
मुख्य संपादक दिनेश कुमार(न्यू सूर्या टाइम)
